तो दोस्तों आज हम बात करते है मुख्यमंत्री सहायता योजना के बारे में की इस योजना के आवेदन किस प्रकार से किया जाता है तो चलिए शुरू करते है,
तो दोस्तों इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने यहां तीन फॉर्मेट जारी किये हुए है, तो आइये जानते है ये तीन फॉर्मेट क्या है,
- परिशिष्ट अ
- परिशिष्ट ब
- परिशिष्ट स
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परिशिष्ट ‘अ’:-
तो दोस्तों पहला वाला परिशिष्ट अ जो है वो मुख्यंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है, इसमें उन्ही बच्चो को लाभ दिया जाता अहइ जिन बच्चो के माता पिता की मृत्यु कोरोना से हो गई है|
परिशिष्ट ‘ब’:-
तो दोस्तों यही दूसरे नंबर पर आता है परिशिष्ट ‘ब’ जो उन महिलाओ के लिए होता है जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है|
परिशिष्ट ‘स’:-
तो दोस्तों तीसरा है परिशिष्ट ‘स’, जिसमे किसी महिला के पति की मृत्यु हूँ गई हो व उनके बच्चो को इस योजना का लाभ लेना हो, पालनहार योजना का लाभ लेना हो या कोरोना से कोई बच्चे अनाथ हो गए हो तो उनके लिए परिशिष्ट योजना ‘स’ है|
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किसके द्वारा ये तीनो फॉर्म फ्लिप करवाने है:-
तो दोस्तों अब बात करते है की ये फॉर्म किसको भरने है, यह सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हु, तो दोस्तों यहाँ पर एक तो जिला कलेक्टर व प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर की यहाँ पर आवयश्कता है, इससे आप यह समझ सकते है की यह फॉर्म आपको नहीं भरना है, यहाँ पर जो भी फॉर्म भरा जायेगा वो प्रभारी अधिकारी व जिला कलेक्टर के द्वारा जो भी उनका process होगा वह करके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड किया जायेगा व इसके अनुसार ही लोगो को इसका मिल पायेगा
मतलब यहाँ पर इ-मित्र या kiosk संस्था को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन तो नहीं कर सकते पर ऑफलाइन का प्रोसेस हमने आप सभी के साथ शेयर क्र दिया गया है|
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान pdf
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