Rajasthan News Chiranjeevi Yojana Last Date: सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी Chiranjeevi Yojana Last Date is 30 MAY 2022
Chiranjeevi Yojana Last Date
Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana: राजस्थान (Rajasthan) के सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने प्रदेश के लोगों के लिए ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 7 मई 2022 कर दी थी.
परन्तु बड़ते हुए आवेदन को देखकर आज 7 मई 2022 को एक बार फिर इसकी तारिक बढ़ाकर 30 मई 2022 कर दी गई है
अब Resume और Bio Data बनाना हुआ आसन फ़्री टूल
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की अंतिम तिथि 7 मई 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दी है। योजनान्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य लाभ हेतु आज ही 850 रूपये से ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाकर पंजीयन/नवीनीकरण करवायें – चिरंजीवी योजना
अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि 30 अप्रैल 2022 को खत्म हो रही है, 30 मई 2022 तक 850 रुपये में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं.
राज्य सरकार ने योजना में सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. साथ ही अब लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है. इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए हैं. योजना से अब तक प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हो चुके हैं. प्रदेश के लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिले, इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है.
5 लाख रुपये का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा अब तक राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रुपये तक का आर्थिक मदद की जाएगी.